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हत्या का प्रयास करने के आरोपी को नियमित जमानत।

जफर खान – अकोला

न्यायमूर्ति उर्मिला फाल्के जोशी ने आरोपी कसम बेग मूसा बेग को नियमित जमानत दे दी है। कि दरियापुर थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिनांक 07.03.2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307,323,34,504 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या: 146/2024 दर्ज किया गया। तदनुसार, कसम बेग मूसा बेग को दिनांक 07.03.2024 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में बंद है। कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों से यह आरोप प्रतिबिंबित होता है कि दिनांक 07.03.2024 को शाम लगभग 05.00 बजे, शिकायतकर्ता का पुत्र और घायल अपनी खिलौना कार के साथ खेल रहे थे और उस समय इस आवेदक ने उन्हें वहां खेलने से मना किया। आरोप है कि उस समय घायल ने आवेदक से पूछा कि यह उसका प्लॉट नहीं है और वह बच्चों को खेलने क्यों नहीं दे रहा है। आरोप है कि उस समय आवेदक ने घायल के बेटे की खिलौना कार तोड़ दी। आरोप है कि इसलिए, घायल ने आवेदक से कहा कि उसने खिलौना कार क्यों तोड़ी। जवाब में आवेदक ने घायल को गाली दी और लात-घूंसों से उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि शिकायतकर्ता ने विवाद को सुलझा लिया लेकिन उस समय आवेदक ने उन्हें यह कहकर धमकाया कि वह उन्हें देख लेगा और वहां से चला जाएगा। आरोप है कि 15 मिनट बाद आवेदक अपने दो बेटों यानी दो सह-आरोपी नसीम बेग और वसीम बेग के साथ वहां आया और नसीम बेग के हाथ में चाकू था। आरोप है कि नसीम के साथ मारपीट की गई और उसे घायल कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी उंगली पर चोटें आईं और उसके भाई के गले, पेट और बाएं हाथ पर चोटें आईं।

उक्त कथन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जानी थी और 7-03-2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एडवोकेट मीर नागमन अली कसम बेग मूसा बेग की ओर से पेश हुए।

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