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नाबालिग का पीछाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी को मिली गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत

अकोला के कृषिणगर रहेवासी आदित्य दास नामक एक 20  वर्षीय युवक पर वही की रहनेवाली एक महिला ने पोलिस स्टेशन सिविलाइन अकोला में दि. 5/2/25 को यह आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई की,उसकी 14 साला बेटी को आदित्य दास उसका पीछा कर छेड़ता है,और जब आदित्य दास को समझाया गया तो उसने उन्हें उनकी बेटी के साथ मौजूद फोटो ग्राफ सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी,इतना ही नहीं, दि.5/2/25 को जब फिरयादी की नाबालिग बेटी ट्यूशन क्लास से वापस घर आरही थी तब आरोपी ने उसका फिरसे पीछा कर हाथ पकड़ा,और उसकी आबरूरेज़ी की, फिर्यादि महिला की शिकायत पर पोलिस ने बीएनएसएस की धारा 74,75,(2)78(1)351(2)351(3) साथ ही धारा 12 पॉक्सो कायदे के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की,आदित्य दास को जब इस मामले में गिरफ्तारी का अंदेशा निर्माण हुआ तो उसने वरिष्ट फौजदारी अधिवक्ता नजीब शेख के माध्यम से अतिरिक्त ज़िला व सत्र नियलय में गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत मिलने केलिए याचिका दाखल की,आदित्य दास के वकील ने कोर्ट में पीड़ित के साथ उपलब्ध पारिवारिक फोटो ग्राफस दाखिल कर पीड़ित और उसके परिवार के साथ आरोपी के पारिवारिक संबंध होने का युक्तिवाद किया,और एफआईआर महज़ आर्थिक लेनदेन के व्यहवार की वजह से दर्ज की गई है,ऐसी कोई वारदात आदित्य दास के हाथो घटित नहीं हुई,विद्यमान  पहले ज़िला व सत्र नियायेधिश  श्री ए डी श्रीसागर  साहब ने अधिवक्ता नजीब शेख की पारिवारिक फोटो ग्राफ  उपलब्ध होने की दलील पर विश्वास दर्शाते हुए आरोपी आदित्य दास की अपना मोबाइल फोन जांच अधिकारी के सुपुर्द करने की शर्त पर गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत याचिका मंजूर की,आरोपी की ओर से आड़.नजीब शेख ने पैरवी की।

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