जिला प्रशासन और पुलिस बल जबरन दुकानें बंद करवाने वालों से सख्ती से निपटेगा।
गुलशन परूथी – ग्वालियर
कुछ संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुछ संगठनों द्वारा बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारी की है। जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान और बाजार बंद करवाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आंदोलन के दौरान किसी भी संगठन के लोग लाठी या कोई हथियार और ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी और एसडीओपी की बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बुधवार 21 अगस्त को कलेक्ट्रेट, फूलबाग चौराहा, झलकारी बाई पार्क, गोल पहाड़िया सहित ग्वालियर शहर के सभी चौराहों, बाजारों और मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
ग्वालियर शहर के अलावा डबरा, भितरवार, पिछोर, घाटीगांव, मोहना और मुरार ग्रामीण सहित जिले के सभी क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि एहतियात के तौर पर जिले के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बंद के आह्वान से जुड़े किसी भी संगठन के व्यक्तियों की आवाजाही पर पुलिस भी साथ रहेगी। इसके साथ ही हर गतिविधि की बारीकी से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीएम और प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए कि वे बंद का आह्वान करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें। उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि यदि संगठन का कोई भी व्यक्ति बंद के दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी संबंधित संगठनों से स्वयंसेवकों की सूची भी प्राप्त की जाए। ये स्वयंसेवक कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण आयोजनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो वीडियो अपलोड और फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार, एडीएम श्री टीएन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सियाज केएम और श्री गजेंद्र वर्धमान सहित जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी और एसडीओपी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डबरा, भितरवार, घाटीगांव और मुरार ग्रामीण के एसडीएम और एसडीओपी बैठक में शामिल हुए।