हत्या का प्रयास करने के आरोपी को नियमित जमानत।
जफर खान – अकोला
आरोपी शेख शाहरुख शेख कय्यूम को सत्र न्यायाधीश श्री जाधव द्वारा नियमित जमानत दी गई है। पुलिस स्टेशन वाथोडा ने रूपेश गुबरेले द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिनांक 1-03-2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या: 77/2024 दर्ज किया। तदनुसार, शेख शाहरुख शेख कय्यूम को 1-03-2024 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में बंद है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों से यह आरोप प्रतिबिंबित होता है कि, 29.02.2024 को शाम को मुखबिर रूपेश गुबरेले शराब पीने के लिए आरबीआर रेस्टोरेंट और बीयर बार पहुंचे। तत्पश्चात, प्रार्थी/आरोपी शेख शाहरुख भी उसी उद्देश्य से वहां आया, अचानक आरोपी शेख शाहरुख ने मुखबिर/घायल मुखबिर रूपेश गुबरेले की बायीं जांघ पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। आरोप है कि प्रार्थी/आरोपी शेख शाहरुख ने घायल मुखबिर रूपेश गुबरेले की हत्या करने के लिए उसके शरीर पर चाकू से हमला किया। मुखबिर/घायल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्रमांक 77/2024 के तहत आवेदक के विरुद्ध 01.03.2024 को वाठोडा पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीएसओ पीएस वाठोडा शाहरुख को 01.03.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा विधि अनुसार आगे की हिरासत के लिए विद्वान जेएमएफसी के समक्ष पेश किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि घायल को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है तथा आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अपराध में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि मुखबिर को लगी चोट की प्रकृति केवल जांघ पर लगी चोट है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़ित को लगी चोट की प्रकृति गंभीर नहीं है। और शरीर के जिस हिस्से पर हमला किया गया था। उससे पता चलता है कि मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर के अवलोकन से ही पता चलता है कि, सूचक ने शुरू में एक निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया और खुद ही एफआईआर दर्ज कराई। जो अपने आप में दर्शाता है कि सूचक को केवल प्रारंभिक उपचार की आवश्यकता थी, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि, सूचक को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची थी जिसके लिए आईपीसी की धारा 307 को लागू करने की आवश्यकता हो। शेख शाहरुख शेख कय्यूम के लिए एडवोकेट मीर नागमन अली पेश हुए।