प्राधिकरण अक्षम और वंचित वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार और उनकी न्याय तक पहुंच के बारे में जागरूकता का मंच : न्यायमूर्ति विभु बाखरू दिल्ली उच्च न्यायालय

Vijay Gaur Bureau Chief - Delhi

माननीय न्यायमूर्ति विभु बाखरू, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "स्टॉल नंबर जी-52 बी, हॉल नंबर 14" में स्थित दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के स्टॉल का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सेवाओं का अवलोकन किया। उनके साथ डीएसएलएसए के माननीय सदस्य सचिव राजीव बंसल, डीएसएलएसए के विशेष सचिव नवीन गुप्ता, डीएसएलएसए के अतिरिक्त सचिव मृदुल गुप्ता और डीएसएलएसए के सचिव (लिटिगेशन) अभिनव पाण्डेय भी थे। दौरे के दौरान, विशिष्ट अतिथियों ने विभिन्न प्रदर्शकों से बातचीत की और कानूनी और सामाजिक क्षेत्रों में की जा रही अभिनव पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। माननीय न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने ऐसे सार्थक कार्यक्रम के आयोजन में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की, जो अक्षम और वंचित वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकार और उनकी न्याय तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपना बहुमूल्य योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की पहल न केवल अंतर को पाटती है बल्कि समुदायों को आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाती है। उनकी यात्रा ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय के माहौल को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला कि कानूनी सहायता का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। न्यायमूर्ति बाखरू ने प्रदर्शनी में प्राधिकरण के स्टॉल पर आने वाले आगंतुकों को निःशुल्क जूट बैग वितरित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। न्यायपालिका, कानूनी विज्ञों और प्रदर्शकों के बीच बातचीत ने कानूनी साक्षरता को आगे बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय को बढ़ावा देने में सहयोग के महत्व को और मजबूत किया। 

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण  के प्रवक्ता ने विजय गौड़ ब्यूरो चीफ को बताया कि दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अपने उत्तर और पूर्वी जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के नव सूचीबद्ध विधिक सेवा अधिवक्ताओं के लिए 23, 25 और 26 नवंबर, 2024 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक न्याय मंच ऑडिटोरियम, प्रथम तल, राउज एवेन्यू कोर्ट्स में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस 23 नवंबर, 2024 को माननीय न्यायमूर्ति विभु बाखरू, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की सम्मानित उपस्थिति देखी गई। माननीय न्यायमूर्ति ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया और विधिक सेवा अधिवक्ताओं को जागरूक भी किया। उन्होने विधिक सेवा अधिवक्ताओं के साथ बातचीत भी की और उन्हें प्रोत्साहित किया। सुश्री अंजू बजाज चांदना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट्स भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। डीएसएलएसए के माननीय सदस्य सचिव राजीव बंसल और डीएसएलएसए के विशेष सचिव नवीन गुप्ता ने 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का अवलोकन, विशेष रूप से विधिक सेवा अधिवक्ता की भूमिका और जिम्मेदारियां ' विषय पर सत्र लिया। उत्तर जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के माननीय सचिव अंकुर पंघाल ने 'कानूनी सहायता लाभार्थियों के साथ फ्रंट ऑफिस के विषय में बातचीत और उनके दस्तावेजीकरण; प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल और डीएसएलएसए, 2017 की शुल्क अनुसूची' पर तकनीकी सत्र लिया। सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट्स के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) हसन अंजार ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 विषयों पर सत्र लिया। सुश्री ऋतु सिंह, माननीय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, राउज एवेन्यू कोर्ट्स के ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा पत्नी के भरण-पोषण संबंधी कानूनों पर चर्चा की। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य विधिक सेवा अधिवक्ताओं को कानून में नवीनतम संशोधनों से अवगत कराना तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था।

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