मोबाइल कोर्ट ने गाँधी रोड़ पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों पर लगाया जुर्माना।
गुलशन परुथी – ग्वालियर
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता के मार्गदर्शन में गाँधी रोड़ पर लगा मोबाइल कोर्ट।
- 53 वाहनों के चालान कर वसूली 50000 की जुर्माना राशि।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में गांधी रोड़ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार मुजाल्दा के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट लगाया गया। मोबाइल कोर्ट द्वारा वाहन चेकिंग की गई और लापरवाही करने वाले 53 वाहन चालकों का चालान कर 50000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। जुर्माना राशि भरने में आनाकानी करने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त कर यातायात थाने भेजे गये,जिनको न्यायालय के माध्यम से चालान राशि जमाकर छुड़ाने की कार्यवाही की जा सकेगी। मोबाईल कोर्ट में नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री धर्म कुमार, जिला रजिस्ट्रार श्री अमित मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अतुल यादव, सुश्री फाल्गुनी शर्मा, सुश्री श्वेता खरे, श्री विवेक शर्मा, सुश्री ज्योत्सना गेव्रियल, सुश्री अश्विनी गहलोत उपस्थित रहे तथा यातायात प्रभारी एस एस तोमर एवं थाना प्रभारी इला टंडन द्वारा पूरे दल-बल के साथ उपस्थित रहकर प्रभावी सहयोग प्रदान किया गया।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोबाईल कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया। इन वाहनों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर शामिल हैं। मोबाईल कोर्ट में उपस्थित न्यायाधीशों द्वारा अनेक वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट व शीट बेल्ट का इस्तेमाल करने,शराब पीकर वाहन न चलाने,वाहन के दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाइश भी दी गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नितिन कुमार मुजाल्दा ने बताया कि कि यह कदम यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी मोबाइल कोर्ट का आयोजन समय-समय पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी सी गुप्ता के निर्देश पर किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।