क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आयोजित “नए कानून….. नया प्रावधान, दण्ड से शीघ्र न्याय की ओर” कार्यक्रम का सफल संचालन।
महेश ढौंडियाल | दिल्ली
- 01 जुलाई से लागू, नए कानून में परिवर्तन एवं अपनाए जाने वाली कार्यप्रणाली की दी गई जानकारी।
- थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में आयोजित कार्यक्रम 150 से अधिक लोग हुए शामिल।
- कार्यक्रम के माध्यम से आमजन के अधिकारो के संबंध में की गई विस्तारपूर्वक चर्चा।
कानूनो के सफल क्रियान्वयन और कानूनों मै जो नये प्रावधान है उनसे आम जनता लाभान्वित हो इस संबंध में पुलिस उपयुक्त (अपराध) नगरीय जिला इंदौर हंसराज सिंह के निर्देशन में mth कंपाउंड स्थित थाना अपराध शाखा जिला इंदौर मै आयोजन किया गया जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त महोदय (अपराध) राजेश दंडोतिया, सहायक पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा एवं थाना प्रभारी अपराध अपराध शाखा के द्वारा नागरिकों को नये कानूनों के संबंध में विस्तार से बताया गया । कार्यक्रम मै अधिकारी साहिबान द्वारा नये कानूनो को लेकर लोगों की शंका का भी समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोग एवं हाइकोर्ट के अधिवक्ता सहित बड़ी संख्या मै आम नागरिक शामिल हुए , जिन्होंने परिवर्ती तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता(BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसए) के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं अपने अधिकारों को समझा।
जिनमें कुछ मुख्य जैसे:–
(1).ई-फ़िर(ईमेल, व्हाट्सअप आदि से) (2).जीरो पर Fir (किसी भी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा) (3). महिला, नाबालिक एवं वृद्धजन आदि की पसंद के स्थान पर पुलिस द्वारा जाकर कथन लेख करना।
कार्यक्रम के माध्यम से उपरोक्त के अलावा नए कानून के सम्बन्ध कई अन्य जानकारी दी गई और जागरूक किया आमजन को। क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आयोजित “नए कानून….नया प्रावधान, दण्ड से शीघ्र न्याय की ओर” कार्यक्रम का सफल संचालन।