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म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित।

ByTcs24News

May 30, 2024
म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित।

म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित, निर्धारित संख्या में लाउडस्पीकर प्रयोग का कराया गया पालन।

उज्जैन पुलिस द्वारा शहर/ग्रामीण थाना क्षेत्रों के सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों से 19 लाउडस्पीकर निकलवाये गए।

गुलशन परुथी | म.प। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा तय करते हुये मंदिर/मस्जिदों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण यंत्र व लाऊड स्पीकर निकलवाने हेतु एवं खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित दिशा निर्देश जारी किये गये थे। म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारीगणों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशासनिक एवं पुलिस टीम द्वारा जनप्रतिनिधि एवं समिति प्रबंधक की उपस्थिति में मंदिर/मस्जिद समिति से समन्वय स्थापित कर मंदिर/मस्जिदों में लगे हुये लाऊड स्पीकरों को चेक किया गया।

जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल चेक करते हुवे पृथक – पृथक क्षेत्र में मंदिरों तथा मस्जिदों में लगे 19 से अधिक ध्वनि प्रदूषक यंत्र हटवाए गए। इसके साथ ही समिति प्रबंधक व सदस्यों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पुनः उपयोग न करने की अपील की गई।

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