• Sat. Aug 30th, 2025

यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा स्कूली बस एवं सवारी बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई चालानी कार्यवाही।

ByTcs24News

Dec 29, 2023
यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा स्कूली बस एवं सवारी बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई चालानी कार्यवाही।यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा स्कूली बस एवं सवारी बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई चालानी कार्यवाही।

पवन परुथी – मप्र ग्वालियर

दिनांक 28.12.2023 को 54 बसों के चालान एवं 01 बस का कोर्ट चालान यातायात पुलिस द्वारा बनाया गया

ग्वालियर। 28.10.20231 यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे एवं अति० पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व) यातायात) श्री ऋषिकेश मीणा, भापुसे के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा डीएसपी यातायात ग्वालियर श्री अजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा ग्वालियर जिले में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न चौराहे / तिरहों पर सबारी बसों एवं स्कूली बसों को चैक कर चालानी कार्यवाही की गई।

Advertisements

जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घटित होने वाली मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु आज दिनांक 28.12.2023 को यातायात पुलिस द्वारा शहर के चौराहे तिराहे कमशः विवेकानंद चौराहा, बस स्टेण्ड एवं गोला का मंदिर चौराहे पर बसों को चैक किया गया। जिसमें करीब 100 बसों को चैक किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान कुल 54 बसों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 32000/- रूपये समन शुल्क वसूल किया गया तथा 01 बस का कोर्ट चालान बनाया गया। यातायात पुलिस द्वारा यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाये जाने हेतु प्रतिदिन शहर के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वाहन चैकिगं की जा रही है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी यातायात गोला का मन्दिर हिमांशु तिवारी, थाना प्रभारी यातायात झांसीरोड अभिषेक रघुवंशी तथा थाना प्रभारी यातायात कम्पू श्रीमती सोनम पाराशर, थाना प्रभारी झांसी रोड़ तथा यातायात के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण सम्मिलित रहें।

Advertisements
Advertisements

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Footer